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Homeभोपालआपदा प्रबंधन के दृष्टिगत जिलों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी ।

आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत जिलों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी ।

 

 

 

Chhindwara

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ-भवन,­ भोपाल के पत्र क्रमांक/117/2025/अमुस/गृह भोपाल

 

दिनांक 09 मई 2025

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वर्तमान में आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत जिले के लिये मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है :-

 

1. आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयां, उपकरण उपलब्ध रहे। डाक्टर मय स्टाफ उपस्थित रहे तथा ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। इसके साथ-साथ विभिन्न अस्पतालों व स्कूलों के मध्य टेम्प्रेररी रहने की व्यवस्था की जा सकती है। वहां जनरेटरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

 

2. सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखे तथा देश के विरूद्ध भड़काउ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्यवाही करें, जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

 

3. आपात स्थिति में जिलों में पर्याप्त खादय सामग्री. पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस इत्यादि उपलब्ध रहें। लोग खादय सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भण्डारण नहीं करें।

 

4. लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध रहे।

 

5. जिलों के अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन करें। जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल एवं गैस के डिपो, धार्मिक स्थल, भारत सरकार के संस्थान की जानकारी अद्यतन कर रखी जाए।

 

6. जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जावे जिससे लोगों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे।

 

7. अग्निशमन सेवाओं को सकिय रखा जाए। इस हेतु उपकरणों की जांच इत्यादि कर ली जाए।

 

8. संचार सेवाओं को सुचारू बनाया जाए। इस हेतु दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय करें।

 

9. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में रखा जाए।

 

10. आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल एवं चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करें।

 

11. आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना और एन०सी०सी० और सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे ताकि राहत एवं बचाव कार्य में प्रभावी सहयोग मिल सकें।

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