जुन्नारदेव | भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को विधानसभा क्षेत्र के लिए सारणी के कॉलम कमांक-2 व 3 में दर्शित मतदान केंद्र के लिए कॉलम कमांक 4 में दर्शित कर्मचारी को लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम 1950 की धारा-13-बी के अधीन मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (Booth Level Officer) नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किए गए कर्मचारी आयोग के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (Booth Level Officer) के निम्नानुसार दायित्व रहेंगे:-
1. अपने प्रभार के मतदान केंद्र की स्थिति दर्शाने वाले अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति निर्वाचनकार्यालय से प्राप्त करना।
2. माह में एक बार फील्ड व्हेरीफिकेशन करना।
सूची में निम्नानुसार व्यक्तियों / मतदाताओं को चिन्हित करनाः- (1) मृत हो चुके मतदाता।
(ii) ऐसे मतदाता जो स्थानांतरण / पलायन / अन्यत्र, नौकरी, व्यवसाय आदि के कारण सामान्य निवासी नहीं
रह गए है। (iii) ऐसे मतदाता जिनके संबंध में मतदाता सूची में जानकारी त्रुटिपूर्ण दर्ज है। (iv) ऐसे व्यक्ति जो अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के कारण नवीन मतदाता के रूप में दर्ज होना चाहिए। (v) ऐसे व्यक्ति जो मतदान केन्द्र के क्षेत्र में बस जाने के कारण नवीन मतदाता के रूप में दर्ज कराने हेतु पात्र है।
3. फोटो मतदाता परिचय पत्र (EPIC):-
(1) मतदाता सूची में जिन मतदाताओं को EPIC जारी होना दर्शाया गया है। उन मतदाताओं से
निम्न जानकारी प्राप्त करनाः-
(1) EPIC उपलब्ध एवं सही हैं
(II) EPIC उपलब्ध हैं किन्तु त्रुटिपूर्ण ।
भीषण विमान हादसा -191 मीटर की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरा विमान,अहमदाबाद से लंदन के लिए भरी thउड़ान,
(II) जिन मतदाताओं के पास EPIC उपलब्ध है किन्तु EPIC नंबर की जानकारी मतदाता सूची में अंकित नहीं है. उनके EPIC नंबर मतदाता सूची में अंकित करना।
(III) जिन मतदाताओं के पास EPIC उपलब्ध है किन्तु मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, उनकी जानकारी प्राप्त करना।
(IV) मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रारूप-6, प्रविष्टि में संशोधन किए जाने हेतु प्रारूप-8 एवं मतदाता सूची में नाम अन्यत्र स्थानांतरित प्रारूप-8 एवं मृत व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु प्रारूप-7 की पर्याप्त संख्या में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
से प्राप्त कर संबंधित को उपलब्ध कराना।
(V) आगामी मतदाता फोटोग्राफी के दौरान वेण्डरों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध करना।
4 मतदान केंद्र के स्थान / भवन में परिवर्तन किए जाने संबंधी प्रस्ताव निर्वाचक रजिस्ट्रिीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करना।
5 समस्त बी० एल० ओ० उक्त निर्देशों का पालन करें।